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गृह विभाग ने अयूब को एनएसए के तहत निरूद्ध रखने के आदेश की पुष्टि की

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गृह विभाग ने अयूब को एनएसए के तहत निरूद्ध रखने के आदेश की पुष्टि की

खण्डवा//राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 9 के अधीन गठित गृह विभाग के मंत्रणा बोर्ड ने अयूब पिता इस्माईल अली निवासी खण्डवा को जिला दण्डाधिकारी खण्डवा द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन किये गए निरोध आदेश (डिटेंशन ऑर्डर) की पुष्टि की है। गृह विभाग के उप सचिव श्री बुद्धेश कुमार वैद्य द्वारा जारी आदेश अनुसार “अयूब के निरोध की कालावधि उसके निरूद्ध दिनांक से 3 माह की अवधि समाप्ति होने तक अर्थात् 25 दिसम्बर 2025 तक चालू रहेगी”

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